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ओआरओपी रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत बकाए के भुगतान के लिए अगले सप्ताह तक एक रोडमैप लेकर आए। चार किस्तों में बकाया भुगतान की सूचना जारी कर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से कहा कि वे अगले सप्ताह सोमवार तक एक व्यापक नोट प्रस्तुत करें, जिसमें अब तक उठाए गए कदमों और बकाये का भुगतान करने के लिए कम से कम संभव समय दिखाया गया हो।

उन्होंने कहा, हमारी चिंता यह है कि हमारे पूर्व सैन्यकर्मियों को पैसा मिलना चाहिए, सोमवार को एक अच्छे नोट के साथ आएं, वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। भुगतान के तौर-तरीके क्या हैं, और प्राथमिकता क्या हैं। सबसे बुजुर्ग लोग, आप पहले सैन्य कर्मियों की विधवाओं को ले सकते हैं, आप कुछ वर्गीकरण कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि ओआरओपी याचिका दाखिल करने के बाद से 4 लाख पेंशनभोगियों की मौत हो चुकी है।

पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी परदीवाला की पीठ ने मंत्रालय से 20 जनवरी के उस पत्र को तुरंत वापस लेने को कहा, जिसमें कहा गया था कि ओआरओपी के बकाया का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। पीठ ने एजी से कहा, पहले इसे (20 जनवरी की अधिसूचना) वापस लें, फिर हम समय बढ़ाने के आपके आवेदन पर विचार करेंगे।

चीफ जस्टिस ने एजी से पूछा, आप भुगतान कब करने की योजना बना रहे हैं? वेंकटरमणि ने तर्क दिया कि पूर्व सैनिकों को ओआरओपी बकाया की एक किस्त का भुगतान किया गया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए कुछ और समय चाहिए। एजी ने कहा, 31 मार्च तक, 2000 करोड़ रुपये का और भुगतान किया जाएगा और मैं इसे पूरी तरह से अपनी देखरेख में लेना चाहता हूं, हम इसे कितना बेहतर कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का संचार उसके फैसले के पूरी तरह विपरीत था और वह एकतरफा यह नहीं कह सकता कि वह चार किश्तों में ओआरओपी का बकाया भुगतान करेगा।

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