राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल पर अब दोपहिया वाहनों को भी टैक्स देना होगा. ये नियम 15 जुलाई से लागू होगा.

राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल पर अब दोपहिया वाहनों को भी टैक्स देना होगा. ये नियम 15 जुलाई से लागू होगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोपहिया वाहनों को जब आप खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स को वसूल लिया जाता है. ऐसे में जब दोपहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुरजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार पहिया या उससे ऊपर के वाहनों से ही टोल टैक्स को वसूला जाता है.

नए नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा. जो नियम का उल्लंघन करता है उसे 2 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा.

NHAI के टोल इर्न्फोमेशन सिस्टम के रिकॉर्ड के मुताबिक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में कुल 1057 NHAI टोल हैं. इसमें करीब 78 टोल तो आंध्र प्रदेश में ही हैं. बिहार में नेशनल हाईवे के 33 टोल हैं जबकि उत्तर प्रदेश में 123 टोल प्लाजा हैं.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में टोल को लेकर एक नई योजना का ऐलान किया था. उन्होंने फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की थी. 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत होगी. ये पास 3000 रुपये का है और 200 यात्राएं की जा सकती है. यह योजना अभी सिर्फ NHAI और NE के टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा. स्टेट हाइवे के अंतर्गत आने वाले टोल बूथ पर यह पास नहीं चलेगा.

नितिन गडकरी ने कहा, यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करती है और एकल, किफायती लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाती है. मंत्री ने कहा, प्रतीक्षा समय, भीड़भाड़ को कम करके तथा टोल प्लाजा पर विवादों को न्यूनतम करके इस वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों को तीव्र एवं सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करना है.