नई दिल्ली: बाहुबली नेता मुख़्तार अब्बास नक़वी को अब पंजाब से यूपी की किसी जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा है कि दो हफ्तों के अंदर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में भेजा जाए ताकि वे वहां मुकदमों का सामना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने ये आदेश सुनाया।
रोपड़ जेल में बंद हैं अंसारी
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक भी हैं। वे यूपी जेल शिफ्ट किए जाने की बात का विरोध करते रहे हैं। अंसारी ने अपने खिलाफ मामलों को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने की मांग रखी थी।
विशेष अदालत तय करेगी, कहाँ चलेगा केस
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट अब ये तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में भेजा जाए।
उगाही का चल रहा है मामला
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी उगाही के एक कथित मामले में जनवरी 2019 से ही पंजाब की जेल में बंद है। पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि अंसारी पंजाब के लिए भी अपराधी है। उन्होंने कहा था कि यूपी सरकार की मांग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।
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