नोएडा : Aarogya Setu App पर चल रही राजनीति के बीच गौतमबुद्धनगर जिले में इस ऐप को डाउनलोड करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 3 मई की देर शाम अडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अनुसार, अब स्मार्टफोन में बगैर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए बाहर निकलने पर इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। यह नियम आज से लागू होगा।
अडिशनल डीसीपी ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उसमें साफ लिखा है कि स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल पर अगर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो यह भी लॉकडाउन निर्देश के उल्लंघन के अंतर्गत दंडनीय होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई कर रही है। इसमें जुर्माने से लेकर जेल जाने तक का प्रावधान शामिल है।
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