नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो।
दो दिन रहेगा नाईट कर्फ्यू
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से एक जनवरी की सुबह छह बजे तक और एक जनवरी की रात 11 बजे से दो जनवरी की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
धारा 144 लागू
आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी। जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जनपद न्यायाधीश दिनेश…
राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के एजेंडा लोकसभा चुनाव 2024 एवं…
(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा) मोदी जी ने क्या कुछ गलत कहा था? राहुल गांधी अमेठी…
आगरादिनों दिन गिरती मोदी जी की भाषा भाजपा के हार की गारंटी है. मोदी जितना…
यौन उत्पीड़न के आरोपी जद (एस) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एसआईटी ने शिकंजा कसना…
विराट कोहली को अपने स्ट्राइक रेट के चलते कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।…