नयी दिल्ली: अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर (j&k) में जमीन खरीद सकेगा और वहां बस भी सकेगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने आज एक नया नोटिफिकेशन (nitification) जारी कर दिया है। हालाँकि अभी कृषि भूमि (agriculture land) को लेकर फिलहाल रोक रहेगी।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया ट्वीट
इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (manoj sinha) ने कहा कि, ” हमारी इच्छा हैं कि बाहर की इंडस्ट्री भी अब जम्मू-कश्मीर की तरफ रुख करें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड (industrial land) में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही फिलहाल रहेगी।”

पहले सिर्फ स्थानीय लोगों को ही था यह अधिकार
गौरतलब है कि इसके पहले नियमानुसार सिर्फ स्थानीय निवासी (locals) ही जम्मू-कश्मीर में जमीन की खरीदी-बेचना कर सकते थे। लेकिन अब बाहर से आये हुए लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर पाएंगे। अब ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। इस अधिनियम के अनुसार अब कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकेगा। इसके लिए उस व्यक्तिविशेष को किसी भी तरह का स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पिछले साल हटाया गया थे अनुच्छेद 370
विदित हो कि पिछले साल ही जम्मू-कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 (article 370) से मुक्त किया गया था, उसके बाद से ही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब इसके केंद्र शासित प्रदेश होने के एक साल बाद ‘जमीन के कानून’ में यह बड़ा बदलाव किया है। फिलहाल देखना है कि इस नए क़ानून पर अन्य राजनितिक दल अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं।