नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को टाल दिया जिसमें मौजूदा हालात को देखते हुए NEET, JEE की परीक्षा को टालने का अनुरोध किया था। इससे साफ हो गया है कि ये सभी एग्जाम पहले से तय शेड्यूल के अनुसार होंगे। ये परीक्षा अगले महीने सितंबर में होनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि COVID-19 एक साल और जारी रह सकता है।

परीक्षा को रोकने की यह याचिका 11 राज्यों के 11 छात्रों ने दायर की थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुये राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

याचिका में साथ ही कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच इन परीक्षाओं के लिये कुछ समय और इंतजार करना उचित होगा। याचिका में कहा गया है कि छात्रों और उनके माता-पिता की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिये कोविड-19 का संकट खत्म होने के बाद ये परीक्षायें आयोजित की जानी चाहिए।

गौरतलब है राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) के अनुसार जेईई (मुख्य) अप्रैल, 2020 की परीक्षा 1-6 सितंबर तक और नीट-यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी।