उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर मामले में मुख़्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की सज़ा

गाजीपुर:
जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की अदालत में एक अप्रैल को बहस पूरी हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इसके लिए आज की तारीख तय की गई. अगर अदालत मामले में अफजल को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाती है तो उसका सांसद खो सकता है. बता दें कि मुख्तार पहले से जेल में है।

वर्ष 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में एके 47 से हुई फायरिंग में भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी. मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एजाजुल हक का निधन हो गया है। इस मामले में कोर्ट ने 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय किए थे.

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