राजनीति

मोदी सरनेम केस: गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल को नहीं दी राहत, फैसला अब अगले महीने

सूरत:
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की। न्यायमूर्ति हेमंत एम प्राच्छक ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनाया जाएगा। अब 4 जून के बाद राहुल की याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.

मंगलवार को न्यायमूर्ति हेमंत एम प्राच्छक की खंडपीठ के समक्ष शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से अधिवक्ता निरुपम नानावती पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि राहुल गांधी को कोर्ट ने अयोग्य नहीं ठहराया है बल्कि उन्हें कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने पीठ के समक्ष उस रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी को माफी मांगनी चाहिए न कि सावरकर को। वह सजा से नहीं डरते, यहां तक कि जेल जाने से भी नहीं। यह उनका सार्वजनिक स्टैंड है, लेकिन कोर्ट में अलग स्टैंड है।

नानावती ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कुल 12 मामले हैं. वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता हैं, जिसने देश पर 40 वर्षों तक शासन किया है। उन्होंने सॉरी भी नहीं कहा, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया इसलिए आवेदन खारिज किया जाना चाहिए। वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने मामले में अंतरिम सुरक्षा की मांग की, लेकिन न्यायमूर्ति प्रचारक ने राहुल गांधी को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया कि छुट्टी के बाद फैसला सुनाया जाएगा।

सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी हैं.

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