मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. बॉम्बे उच्च न्यायालय में दाखिल डॉ.जयश्री पाटिल की याचिका पर कोर्ट ने CBI को आदेश दिया है कि वह महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करे।

गंभीर आरोप
हाई कोर्ट ने कहा है कि अनिल देशमुख पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। परमबीर सिंह ने मुम्बई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल की थी, जिसमे उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी।

निष्पक्ष जांच ज़रूरी
वहीं डॉ.जयश्री पाटिल की ओर से बॉम्‍बे हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा गया था कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की निष्‍पक्ष जांच की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा, क्‍योंकि अनिल देशमुख गृहमंत्री हैं इसलिए पुलिस इस मामले में निष्‍पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है।

15 दिन में जांच शुरू करने के आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप गृहमंत्री के खिलाफ हैं इसलिए जांच निष्पक्ष होने के लिए सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी किए हैं।