रांची: बिहार में चुनाव की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गयी है लेकिन अभी वह जेल से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई अभी होनी है। बता दें की लालू यादव ने चाईबासा ट्रेजरी केस में अपनी आधी सजा पूर्ण कर ली है।

आधी सजा पूरी करने पर मिली ज़मानत
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उन्हें इस आधार पर जमातन दे दी कि उन्होंने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा में से 30 माह न्यायिक हिरासत में पूरे कर लिये हैं। उच्च न्यायालय ने लालू यादव को इस मामले में जमानत के लिए पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके देने और दो लाख रुपये की जुर्माने की राशि विशेष सीबीआई अदालत में जमा कराने के भी निर्देश दिये हैं।

दुमका केस में बेल अभी बाक़ी
लालू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि चारा घोटाले के दुमका केस में वे सजायाफ्ता हैं और मामले में उन्हें अभी जमानत मिलनी बाकी है। यह भी बताते चलें कि नवंबर में दुमका केस में भी लालू यादव की सजा की आधी पूरी हो जाएगी। जिसके चलते लालू प्रसाद और उनके वकील भी इस उम्मीद से हैं कि नवंबर के बाद वो जेल के बहार हो सकते हैं।

रिम्स हैं भर्ती
पता हो कि एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में लालू यादव की जमानत काफी अहम् हो सकती है। हालाँकि इसके पहले लालू यादव को चारा घोटाला के पिछले तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। फिलहाल सजा काट रहे लालू यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और अब कोरोना संक्रमण के चलते वे यहाँ के डायरेक्टर बंगले में रखे गए हैं।