बिजनेस ब्यूरो
कई बार आपने सुना होगा या खुद भी अनुभव किया होगा कि एटीएम से पैसे निकालते समय कैश निकले बिना ही आपके अकाउंट से पैसे कट गए. ऐसी स्थिति में ग्राहक घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस समस्या को लेकर कहां शिकायत करनी है और इसका समाधान कैसे होगा.
अगर ATM से कैश निकालते समय पैसे निकले बिना ही आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, कई बार तकनीकी समस्याओं की वजहों से ऐसा हो जाता है. ये पैसा वापस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.
इन बातों का रखें ध्यान
कैश निकासी के समय ATM में ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन चेक करें.
तुरंत अपने बैंक में जमा रकम के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या नहीं.
अगर ATM से कैश निकले बिना ही खाते से रुपये कट गए हैं तो 5 दिनों तक इंतजार करना चाहिए. अधिकतर ऐसा देखा जाता कि पांच दिनों में ही पैसे अकाउंट में वापस आ ही जाते हैं.
पांच दिन बीत जाने के बाद भी अगर पैसे खाते में वापस नहीं आए तो आप बैंक की शाखा में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत कर सकते हैं.
अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिनों तक आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं.
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