दिल्ली:
ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के एक हिस्से पर रोक लगा लगाते हुए नोटिस जारी किया है. इस पर यूपी सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में (प्वाइंट सी) निर्देशित किया है उस पर रोक लगाई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है.
सीजेआई ने पूछा कि आपने आयोग गठित कर दिया है, क्या अधिसूचना जारी की गई है? सीजेआई ने पूछा कि निकाय का टर्म कब खत्म हो रहा है? इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 31 जनवरी को खत्म हो रहा है. एसजी ने कहा कि आयोग तीन माह में रिपोर्ट तैयार कर लेगा. सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है, राज्य ने ध्यान नहीं रखा.
सुप्रीम कोर्ट ने एसजी कहा कि आप ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर क्या कर रहे हैं. एसजी ने कहा कि आयोग ने काम शुरू कर दिया है. यूपी सरकार ने कहा कि कमीशन के जज से पूछकर बताना होगा कि कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है. मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया को किया गया है. CJI ने कहा कि स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से ओबीसी आरक्षण दिया जाना है.
सीजेआई ने कहा कि हम इस पर कल सुनवाई करें. सीजेआई ने कहा कि हमें देखना होगा कि कौन सी अवधि समाप्त हो गई है. राज्य ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. उस आयोग को मौजूदा ओबीसी की सूची में राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाना है.
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