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इमरान की गिरफ्तार: पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा-एनएबी ने अदालत का अपमान किया

इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्ला भी शामिल हैं.

सुनवाई की शुरुआत में इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलीलें दीं और कहा कि इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे.खान को गाली दी गई और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया.

चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि इमरान खान किस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए? जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने पूछा कि क्या बायोमेट्रिक से पहले अर्जी दाखिल की जाती है? इमरान खान के वकील ने कोर्ट से कहा कि बिना बायोमेट्रिक्स के अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती, इसलिए इमरान खान पहले बायोमेट्रिक्स कराने गए.

जिस पर जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि यह सवाल है कि क्या किसी को न्याय के अधिकार से वंचित किया जा सकता है. क्या NAB के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से अनुमति लेना उचित नहीं होता, NAB ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? देश में राजनीतिक हालात के चलते जो हो रहा है वह बेहद दुखद है।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंद्याल ने कहा कि अदालत परिसर से गिरफ्तारी से अदालत की पवित्रता कहां चली गई? रेकॉर्ड के मुताबिक जो मुक़दमा होने वाला था वो शायद किसी और का था, कोर्ट के आदेश के मुताबिक ज़मानत की अर्जी दाखिल की गई थी लेकिन मुक़र्रर नहीं हुई, NAB के कितने लोगों ने इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया? जब 90 लोग कोर्ट परिसर में दाखिल हुए तो कोर्ट का क्या सम्मान था? एनएबी ने अदालत का अपमान किया है, कोई भी अदालत में खुद को सुरक्षित नहीं मानेगा, किसी को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जवाबदेही अदालत द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 80 से 100 लोग थे. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 80 से 100 लोग परिसर में आ गए तो कोर्ट का क्या होगा? जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि अगर इस तरह की गिरफ्तारियां होने लगीं तो भविष्य में कोई भी अदालतों पर भरोसा नहीं करेगा, जब किसी व्यक्ति ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.

वकील शोएब शाहीन ने कहा कि अदालत के कर्मचारियों को भी प्रताड़ित किया गया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह एनएबी वारंट के अनुपालन की जांच करेंगे, इसकी वैधता की नहीं। न्यायमूर्ति अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है।

वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान आतंकवादियों के निशाने पर थे, उनकी सुरक्षा भी छीन ली गई, रेंजर्स ने इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया, इसकी कोई मिसाल नहीं है, गिरफ्तारी के वक्त एनएबी के जांच अधिकारी भी मौजूद नहीं थे. जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि एनएबी कई सालों से अलग-अलग लोगों के साथ एक ही तरह की हरकतें कर रहा है.

वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि एक मई को वारंट जारी किया गया था. गृह सचिव ने अदालत को बताया कि इमरान खान को वारंट नहीं मिला. न्यायमूर्ति अतहर मिनुल्ला ने कहा कि उन्हें अदालत में उनकी पेशी पर राजनीतिक नेतृत्व से अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है।

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वह रुकना चाहिए था. जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इमरान खान के वकीलों से पूछा कि वे सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं। वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की रिहाई का आदेश देना चाहिए।

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