टीम इंस्टेंटखबर
हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है. हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी. आज हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी हो और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए हैं.
बता दें कि हरियाणा स्टेट इम्पलॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, 2020 इसी साल जनवरी में लागू हुआ था. यह एक्ट ऐसी नौकरियों पर लागू हुई थीं, जिसमें महीने की अधिकतम सैलरी या वेतन 30,000 रुपये तक हो.
पिछले साल खट्टर सरकार ने कहा था कि एक्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स और ऐसे भी शख्स पर लागू होगा, जो 10 से ज्यादा लोगों को इतनी सैलरी पर हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस चलाने या कोई भी दूसरी सेवा देने के लिए नौकरी पर रखेगा.
राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि इस कानून से हजारों युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
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