टीम इंस्टेंटखबर
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम कल यानी शनिवार से शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था.

वहीँ मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी, इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की की अपील गई है.

इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. वाराणसी की अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की. हालांकि सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमन्ना ने कहा है कि मैंने भी याचिका नहीं देखी है, मामले को देखूंगा.

अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई.

सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए, कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करें. इसके बाद सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है, बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता.