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ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: 26 मई को अगली सुनवाई

टीम इंस्टेंटखबर
वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई खत्म हो गई है. जिसके बाद कोर्ट ने 26 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि 26 मई को वादी पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट दी जाएगी.

इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में 7 11 CPC के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.

जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए ‘पहले किस मामले पर सुनवाई हो’, इस पर अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. किस याचिका कर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत इस पर आज फैसला सुनायेगी. उन्होंने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से कहा गया है कि कमीशन की कार्रवाई पहले हुई है, इसलिए मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी आपत्ति जताए.

वहीं शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने वाद चलेगा की नहीं इस पर सुनवाई के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है. जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आज बहस की. उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है, कि मुकदमा चलाने लायक है कि नहीं इस पर पहले सुनवाई की जाय.

वहीं हिन्दू पक्ष ने जिला जज की अदालत में कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने कमीशन की कार्यवाही पर दोनों पक्ष से आपत्ति मांगी थी. पहले जिला जज की अदालत में इस पर सुनवाई होनी चाहिए. जिला जज एके विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया.

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे. उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए यह बेहतर है कि कोई अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करे.

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