नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया है। इस बजट में पीएफ में सालाना एक सीमा से ऊपर राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार अब कर्मचारी के सालाना पीएफ योगदान में 2.5 लाख से अधिक की राशि पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा।
ब्याज पर लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये या उससे ज्यादा के पीएफ कंट्रीब्यूशन के ब्याज को टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है।
एक ही बैंक अकाउंट ज़रूरी
सरकार ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। इसके तहत एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष के लिये 75 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागिरकों को पेंशन आय और मियादी जमाओं से मिलने वाले ब्याज के लिए आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस लाभ के लिए जरूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आए।
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