दिल्ली:
प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने का निर्देश दिया है. सीसीआई ने बयान में कहा कि उसने गूगल को निर्देश दिया है कि वह एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करे.एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है, जब गूगल के खिलाफ सीसीआई ने बड़ा
गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई थी.
इसके साथ ही, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया था. CCI ने बृहस्पतिवार को विज्ञप्ति में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया था. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने ट्वीट किया, “एंड्रायड मोबाइल डिवाइस ईकोसिस्टम में कई बाजारों में स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया है.”
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