टीम इंस्टेंटखबर
धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा है. दिल्ली पुलिस ने नया हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है.

दिल्ली पुलिस ने नए हलफनामे में कहा है कि उसने सामग्री की जांच के बाद FIR दर्ज की है. इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. शिकायत में दिए गए सभी लिंक और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया गया, और एक वीडियो YouTube पर पाया गया है.

सामग्री के सत्यापन के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 295 ए, 298 और 34 के अपराधों के लिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में चार मई को FIR दर्ज की गई है. बता दें, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपने पहले के हलफनामे में कहा था कि सबूतों और सामग्री की जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई घृणास्पद शब्द नहीं था. और जो लोग वहां एकत्र हुए थे, अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के उद्देश्य से आए थे .

पुलिस ने कहा था कि इस तरह के शब्दों का कोई उपयोग नहीं किया गया था, जिसकी मुसलमानों के नरसंहार के लिए खुले आह्वान के रूप में व्याख्या की जा सकती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा था. इस मामले में अब 9 मई को सुनवाई होनी है.