नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच केन्द्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े इक्विमेंट के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय किया है .

समीक्षा बैठक में फैसला
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक हुई. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय किया गया. इसके अलावा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े इक्विमेंट पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को माफ करने का फैसला किया गया है.

उपकरणों का आयात तेज किया जाय
सरकार ने बैठक में निर्णय किया कि मरीजों को ऑक्सीजन देने में काम आने वाले उपकरणों का आयात तेज किया जाना है. इसके लिए सरकार ने ऑक्सीजन और उससे जुड़े इक्विवमेंट को पूरी तरह से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से तीन महीने तक छूट देने का निर्णय किया है.

इन पर छूट
सरकार ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, फ्लो मीटर के साथ ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, रेग्यूलेटर, कनेक्टर्स, ट्यूबिंग, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बप्शन (VPSA) और प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बप्शन (PSA) ऑक्सीजन प्लांट्स, क्रोयोजेनिक ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट्स (ASUs) प्रोड्यूसिंग लिक्विड/ गैसियस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रायोजेनिक सिलेंडर और टैंक, ऑक्सीजन जेनरेटर, ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले ISO कंटेनर, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक समेत इनके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण, पार्ट इत्यादि पर छूट प्रदान की है.

इन पर सेस की छूट
साथ ही ऐसे कोई भी उपकरण जो ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, नेसल कैनुला के साथ वेंटिलेटर, कंप्रेसर्स, सारे अटैचमेंट सहित हाई फ्लो नेसल कैनुला डिवाइस, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन में उपयोग होने वाले हेलमेट्स, आईसीयू के वेंटिलेटर्स के लिए उपयोग आने वाले नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन ऑर्सोनल मास्क, आईसीयू के वेंटिलेटर्स के लिए उपयोग आने वाले नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन नेसल मास्क के आयात पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से 3 महीने की छूट दी गई है.