दिल्ली:
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक विवाह की मांग केवल सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से एक शहरी अभिजात्य विचार है, और इसे मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा को फिर से लिखना होगा। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को समान-लिंग विवाह को वैध बनाने के मुद्दे पर विभिन्न अर्जियों पर सुनवाई करने वाला है। दो दिन पहले मामले की जांच करने के शीर्ष अदालत के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र ने पूछा कि क्या एक संवैधानिक अदालत दो लोगों के बीच एक अलग सामाजिक-वैवाहिक संस्था के निर्माण के लिए कानून बना सकती है जो मौजूदा कानूनों द्वारा शासित नहीं है।
केंद्र ने कहा कि समलैंगिक विवाह अधिकारों के लिए याचिकाकर्ताओं की मांग एक शहरी अभिजात्य दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सामाजिक स्वीकृति है। उसने कहा कि समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता देने के अदालत के फैसले का मतलब कानून की एक पूरी शाखा को फिर से लिखना होगा। अदालत को इस तरह के व्यापक आदेश पारित करने से बचना चाहिए। इसका अधिकार केवल विधायिका को है।
केंद्र ने जोर देकर कहा कि केवल शहरी अभिजात वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली याचिकाओं की तुलना एक उचित विधायिका से नहीं की जा सकती है जो एक व्यापक समाज के विचारों और आवाजों को दर्शाती है और पूरे देश में फैली हुई है। उस ने कहा, सक्षम विधायिका को सभी ग्रामीण, अर्ध-ग्रामीण और शहरी आबादी के व्यापक विचारों और आवाज़ों को ध्यान में रखना होगा। केंद्र ने आगे कहा कि विवाह जैसे मानवीय रिश्ते की मान्यता अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है और अदालतें न तो इसे न्यायिक व्याख्या के माध्यम से बना सकती हैं और न ही विवाहों के लिए मौजूदा विधायी ढांचे को कमजोर या संकीर्ण रूप से व्याख्या कर सकती हैं।
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