बंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 4 जून को हुई भगदड़ के सिलसिले में आरसीबी, राज्य क्रिकेट संघ और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद, 4 जून को कब्बन पार्क थाने में इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

एफआईआर में आरसीबी फ्रेंचाइजी को आरोपी 1, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी 2 और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ प्रशासनिक समिति को आरोपी 3 के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

मामले को जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग को सौंप दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 121 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 190 (सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध के लिए दोषी गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से विरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 125(12) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आरसीबी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित विशेष सम्मान समारोह के दौरान स्टेडियम के पास मची भगदड़ में ग्यारह लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए।

राज्य सरकार ने भगदड़ की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसका नेतृत्व बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश कर रहे हैं।