टीम इंस्टेंटखबर
भारतीय बिजनेस टाइकून अजीम प्रेमजी एक बार फिर चर्चा में हैं. जिस व्यक्ति ने अजीम प्रेमजी और उनके साथियों के खिलाफ 70 मुकदमे दर्ज कराए थे उसे माफ कर दिया है. वहीं अजीम प्रेमजी के इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा कार्यवाही के अनुसार जो पक्ष स्थिति को देखते हुए वास्तविकता पर विचार करने को तैयार हैं तो ऐसे केस में कुछ भी संभव है.
सुप्रीम कोर्ट में आए इस केस में आर सुब्रमण्यम ने गलत तरीकों से अजीम प्रेमजी और उसके साथियों के खिलाफ 70 से अधिक मुकदमे दर्ज किए. जब उन्हें अहसास हुआ कि उन्होंने ये गलत किया है तो फिर उन्होंने मामले वापस लेने का फैसला किया. वहीं उनके इस फैसले पर अजीम प्रेमजी ने दरियादिली दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की.
इंडियन अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी के प्रमुख आर सुब्रमण्यम ने बेंगलुरु की एक निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में इन्होंने 45,000 करोड़ रुपये के अवैध ट्रांसफर का आरोप लगाया गया था. इस केस की सुनवाई में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुदंरेश की पीठ ने इस शिकायत को देखते हुए संज्ञान में लिया.
वहीं अब आर सुब्रमण्यम ने प्रेमजी और उनके समूह के खिलाफ अदालतों के समक्ष लंबित विभिन्न कार्यवाही को वापस लेने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर सुब्रमण्यम द्वारा दायर किए गए 70 मुकदमे निरस्त किए जाएंगे क्योंकि आर सुब्रमण्यम अपने पिछले आचरण के लिए पश्चाताप करके अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं.
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