मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी है। कोर्ट ने कहा, अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50,000- 50,000 रुपए के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। इस आदेश का पालन तुरंत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया जाता है।
जेल से चैनल चलाने की बात
अर्नब गोस्वामी जमानत के बाद अपने स्टुडिओ पहुंचे। अर्नब ने आक्रमक भूमिका में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कहा,’उद्धव ठाकरे आप हार चुके हो।’ उद्धव ठाकरे आपने मुझे पुराने मामले में घसीटा और माफ़ी भी नहीं मांगी, खेल तो अभी शुरू हुआ है। उद्धव को चेतावनी देते हुए अर्णब ने आगे कहा कि, अब मैं हर भाषा में रिपब्लिक टीवी शुरू करने की घोषणा करता हूं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय चैनल में भी मेरी उपस्थिती रहेगी। फिर से गिरफ्तार होने की आशंका व्यक्त करते हुए गोस्वामी ने कहा, ” मैं जेल के अंदर से भी (चैनल) शुरू करूंगा, और आप (ठाकरे) कुछ नहीं कर पाएंगे।” गोस्वामी ने अंतरिम जमानत देने के लिए शीर्ष अदालत का आभार जताया।
आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दे दी।
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