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ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर इलाहबाद उच्च न्यायालय का निर्णय निराशाजनक: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

नई दिल्ली:
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुरातत्व विभाग द्वारा ज्ञान वापी मस्जिद प्रांगण के सर्वेक्षण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराए जाने को बेहद निराशाजनक और अफसोसजनक बताया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि 1991 के हाउस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश में विभिन्न संप्रदायों के बीच भाईचारा और आपसी सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को इबादतगाहों की जो स्थिति थी उसे उसी हाल में बरकरार रखा जाएगा। यह फैसला इस कानून का खुला उल्लंघन है. अगर देश के कानून का इसी तरह मजाक उड़ाया जाता रहा तो देश में कोई भी इबादतगाह सुरक्षित नहीं रहेगी और अलग-अलग चालों और बहानों से एक के बाद एक विवाद पैदा होते रहेंगे। इससे न केवल समुदायों के बीच भाईचारे और एकता को चोट पहुंचेगी, बल्कि अदालतों में जनता का विश्वास भी कम होगा और देश में अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

डॉ. इलियास ने कहा कि मस्जिद प्रशासन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा और कानून का शासन बहाल करेगा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने पुरातत्वविदों को मस्जिद के प्रांगण का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद के नीचे किसी मंदिर के निशान थे या नहीं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह देश में न्याय के शासन के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत बोर्ड का मानना ​​है कि ऐसा करना देश में कानून के शासन, न्याय की स्थापना और आपसी भाईचारे और एकता के बिल्कुल विपरीत है जिसके लिए 1991 का अधिनियम लाया गया था।

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