टीम इंस्टेंटखबर
नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सांसद/विधायकों के लिए विशेष सत्र अदालत ने बुधवार को एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को निर्मल और निजामाबाद जिलों से संबंधित दो हेट स्पीच के मामलों में बरी कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इसके लिए उचित सबूत पेश करने में विफल रहा। कोर्ट ने अकबरुद्दीन को राष्ट्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कोई विवादास्पद भाषण नहीं देने का भी निर्देश दिया।
अकबरुद्दीन दिसंबर 2012 में तेलंगाना के निजामाबाद और निर्मल में दिए गए अपने कथित हेट स्पीच के लिए मामलों का सामना कर रहे थे।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसलमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन पर भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत “घृणास्पद” भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषणों के दौरान एक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले, अकबरुद्दीन के खिलाफ 8 दिसंबर, 2012 को निजामाबाद में और 22 दिसंबर, 2012 को निर्मल शहर में उनके द्वारा कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने के लिए कई मामले दर्ज किए गए थे।
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