कारोबार

होम लोन चुकाने के बाद एक महीने में बैंकों को वापस करने होंगे प्रॉपर्टी के पेपर्स

दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को लोन के मामले में ग्राहकों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। उधारकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने और विनियमित संस्थानों के बीच जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के नए फैसले के मुताबिक, अगर बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन चुकाने के बाद प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटाने में देरी करती हैं तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। सेंट्रल बैंक के इस फैसले से लोन चुकाने वाले ग्राहकों को काफी फायदा होगा.

संपत्ति पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने बुधवार सुबह नया आदेश जारी किया है. आरबीआई ने यह नया आदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और छोटे वित्त बैंकों सहित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को जारी किया है।

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक को इस संबंध में काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं. लोन पूरा चुकाने या निपटाने के बाद भी बैंक और एनबीएफसी आदि ग्राहकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज समय पर नहीं दे रहे हैं। ऐसे में विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो रही थीं. इसलिए केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किये हैं.

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Tags: home loan

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