नई दिल्ली: ट्रेन की टिकट बुकिंग में दलालों पर नकेल कसने के लिए रेल मंत्रालय ने ऑनलाइन ई-टिकट और आई-टिकट को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं, जिनके तहत अब कोई भी यात्री एक महीने में सिर्फ छह टिकट बुक करवा पाएगा, जबकि इससे पहले प्रत्येक लॉगिन से एक महीने में 10 टिकट बुक करवाए जा सकते थे।
रेलवे द्वारा अपनी वेबसाइट के दुरुपयोग को रोकने के लिए किए गए फैसलों के तहत आईआरसीटीसी पर एक यूज़र आईडी से एक दिन में सिर्फ दो टिकट (सुबह 8 से रात 10 बजे तक) ही मान्य हैं, जबकि तत्काल बुकिंग में भी 10 बजे से 12 बजे तक दो टिकटें ही बुक करवाई जा सकेंगी।
इसके अलावा एजेंट बुकिंग शुरू होने के पहले आधे घंटे तक टिकट बुक नहीं करवा सकते, तथा 8 बजे से 12 बजे तक ई-वॉलेट और कैशकार्ड से बुकिंग नहीं की जाएगी। रेलवे के नए नियम 15 फरवरी, 2016 से लागू होने जा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में रेलवे ने जनरल टिकट के नियमों में भी बदलाव किए थे, जिनके तहत जनरल टिकट अब सिर्फ तीन घंटे तक मान्य रहेगा।
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ई-टिकट बुकिंग की सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिहाज़ से यह कदम उठाया गया है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि सामान्य यात्रियों को महीने में छह बार से ज्यादा टिकट बुक करने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने बताया कि टिकट बुकिंग से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 90 प्रतिशत उपभोक्ता महीने में छह टिकट बुक करते हैं, और महज 10 प्रतिशत लोग छह से ज्यादा टिकट बुक करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि शेष 10 फीसदी उपभोक्ता संभवत: टिकटों की दलाली कर रहे थे।
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