मुंबई : रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को भेजी सूचना में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के 11 अगस्त, 2015 तथा 15 अक्तूबर, 2015 के आधार कार्ड के इस्तेमाल पर आदेशों के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल और बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यह अनिवार्य नहीं है।

 

जुलाई, 2013 में रिजर्व बैंक ने बैंकों से खाता खोलने का काम पूरा करने और सभी डीबीटी जिलों में आधार नंबरों को जोड़ने का काम पूरा करने को कहा था। डीबीटी योजना के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।