मुंबई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के हिट एंड रन केस मामले में हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन केस के तमाम आरोपों से बरी कर दिया था। इस केस में निचली अदालत ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को गैर इरादतन हत्या को दोषी मानते हुए उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने सलमान को पीड़ितों की मदद न करने के आरोप से भी मुक्त कर दिया है। अदालत ने माना है कि मौके पर भीड़ जुट जाने की वजह से सलमान के पास मदद किए बिना चले जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था।
जस्टिस एआर जोशी ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि सलमान हादसे के समय गाड़ी चला रहा था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि वह उस समय गाड़ी में मौजूद था। ऐसे में यहां मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 को लागू किए जाने की जरूरत है। इस धारा के मुताबिक हादसा करने वाली गाड़ी का चालक ही नहीं बल्कि उसमें सवार हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वह घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए।
जाहिर है कि दुर्घटना के बाद डंडों और रॉड से लैस लोग मौके पर जमा होने लगे थे। यह स्थिति आरोपी के नियंत्रण से बाहर थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर, 2002 को हुए हादसे के बाद सलमान मौके से फरार हो गए थे।
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