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मंहगी होगी संपत्ति की रजिस्ट्री, बिक सकेगी दलितों की ज़मीन

मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद कैबिनेट मीटिंग में अखिलेश ने लिए कई अहम फैसले

लखनऊ।उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराना महंगा होगा। आज कैबिनेट की बैठक में फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश की राजस्व संहिता-2006 में संशोधन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत अधिकतम रजिस्ट्रीकरण फीस को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने के साथ ही पावर आफ अटार्नी आदि के मामले में भी फीस को दो से पांच गुना तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसमें व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में बदलाव के लिए संपत्ति मूल्यांकन नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। ऐसे में व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए प्रापर्टी के किराए का 300 गुना के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देने के बजाय सर्किल रेट पर जमीन और निर्माण लागत के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इससे औद्योगिक, संस्थागत व व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वालों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि एक तरफ जहां कम स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी वहीं इनकम टैक्स भी घटेगा। सरकार का मानना है कि इससे व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री में इजाफा होने से उसे कहीं ज्यादा स्टाम्प राजस्व हासिल होगा। 

बैठक में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को जहां दो गुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली वहीं राज्य इनोवेशन फंड के गठन पर भी मुहर लगी। फंड के जरिये सरकार आम जनता की ओर से किये जाने वाले ऐसे अभिनव प्रयोगों को बढ़ावा देगी जो समाज के लिए हितकारी हैं। इस कैबिनेट बैठक में औषधि नियंत्रण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली व ग्रामीण आवास परिषद के लोहिया आवास एवं दूसरी योजना के लिए हुडको के ऋणों के पुनर्भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2015 में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर दो गुना करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। ऐसे में ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर दस लाख और नक्सली या आंतकी हमलें में जान गंवाने पर 20 लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायल होने पर तीन लाख रुपये मिल सकेंगे। सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क के साथ इटावा में 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के स्थान परिवर्तन के लिए री-एलाइनमेंट पर निर्णय हो गया।

कैबिनेट राज्य इनोवेशन फंड और उप्र राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव भी मंजूरी मिली। प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाये जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली। अध्यादेश के प्रारूप में दलितों को विशेष परिस्थितियों में अपनी खेती की जमीन बेचने का अधिकार देने का प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान को लेकर सरकार की हिचक की वजह से ही यह प्रस्ताव 20 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में स्थगित कर दिया गया था। डा.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में लो-एनर्जी लीनैक, एसीलेटर कक्ष एवं स्ट्रक्चर प्रोस्टेथेटिक तथा आर्थोटिक लैब, फिजियोथेरेपी एवं आक्यूपेशनल लैब के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

केन्द्र सरकार ने गत दिनों नेशनल इनोवेशन काउंसिल गठित करने के बाद राज्यों में काउंसिल बनाने को कहा था। उत्तर प्रदेश में मार्च में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य इनोवेशन काउंसिल गठित की गई थी। इस काउंसिल का काम विकास योजनाओं में अभिनव प्रयोगों को बढ़ावा देना था। अब नियोजन विभाग ने 50 करोड़ की लागत से इनोवेशन फंड बनाने का प्रस्ताव बनाया है। इस धनराशि का प्रयोग अनूठी योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा।

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