लखनऊ: न्यायमूर्ति एस0एन0 शुक्ला एवं न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खण्डपीठ ने राजभवन में आयोजित गत 31 अक्टूबर को मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को लेकर दायर एक अन्य याचिका को बलहीन एवं निराधार पाते हुए आज खारिज कर दिया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में जगहित संघ नाम की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिवक्ता श्री आर0आर0 ओझा के माध्यम से एक याचिका दायर की गयी थी।
उल्लेखनीय है कि राजभवन में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को लेकर यह दूसरी याचिका थी। इससे पूर्व गत 4 नवम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूति डी0वाई0 चन्द्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति एस0एन0 शुक्ला की खण्डपीठ ने प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा राष्ट्रगान रूकवाये जाने संबंधित याचिका में राज्यपाल की प्रमुख सचिव को अधिवक्ता विनोद कुमार, पूर्व अध्यक्ष जूनियर बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ द्वारा विपक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक तथा अनावश्यक मानते हुए अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया था।
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