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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी हिजाब पहनने की मंज़ूरी

नई दिल्ली। 25 जुलाई को AIPMT की पुन:परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सीबीएसई ने ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया था, जिस पर दो मुस्लिम लड़कियों ने सवाल उठाया और हिजाब पहनने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पहनने की मंजूरी देने से मना कर दिया।

एससी ने AIPMT में हिजाब पहनने की मांग को रद्द कर दिया। उनका कहना है कि एक दिन हिजाब नहीं पहनने से आस्था खत्म नहीं हो जाएगी। चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तु की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे एक “छोटा मुद्दा” बताया और सीबीएसई की हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को सही ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले भी अनियमितताओं के चलते सीबीएसई को फिर से AIPMT की परीक्षा करवानी पड़ रही है। परीक्षक हर किसी की आस्था के मुताबिक जांच नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि दो मुस्लिम छात्राओं ने AIPMT की परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, जिसे केरल हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है।

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