नई दिल्ली। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई को दौरान मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों पर और दया न दिखाने को कहा है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में तमिलनाडू सरकार के फैसले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय से राजीव गांधी के हत्यारों पर और दया न दिखाने की अपील की। सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पहले ही राजीव के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल चुकी है। इससे पहले मुरूगन की रिहाई पर लगी रोक को हटाने की मांग करने वाली एक अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही मुरगन समेत सातों दोषियों की रिहाई पर रोक लगाई है।
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