इंदौर: बॉलीवुड सितारे सलमान खान की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ की 17 जुलाई को तय रिलीज पर रोक लगाने से इंकार करते हुए स्थानीय अदालत ने इस मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका आज खारिज कर दी। इसके साथ ही, प्रकरण में निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।

याचिकाकर्ता ऋषि कुमार शर्मा के वकील इंद्रजीत सिंह भाटिया ने संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एके टेलर ने ‘बजरंगी भाईजान’ की रिलीज पर यह कहते हुए रोक लगाने से इंकार कर दिया कि इस बॉलीवुड शाहकार के प्रदर्शन के लिये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन पत्र (सीबीएफसी) ने विधिवत प्रमाणपत्र जारी किया है। अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि इस फिल्म की रिलीज से पहले अदालत का मामले में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

शर्मा ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में आरोप लगाया था कि ‘बजरंगी भाईजान’ के विवादास्पद शीषर्क और इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाये जा रहे दृश्यों से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह गुहार भी की थी कि वह इस आरोप की जांच के लिये पुलिस को आदेश दे। लेकिन अदालत ने यह गुहार भी खारिज कर दी और मामले में निचली अदालत का निर्णय बरकरार रखा।

शर्मा ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) वैभव विकास शर्मा की अदालत में शिकायत दर्ज कराते हुए ‘बजरंगी भाईजान’ की रिलीज पर रोक लगाने और पुलिस को इस फिल्म के खिलाफ जांच का आदेश देने की गुहार की थी। लेकिन शर्मा ने नौ जुलाई को दोनों गुहार खारिज कर दी थीं।