नई दिल्ली। मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को इसी महीने की 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। मुंबई की टाडा कोर्ट ने 53 साल के याकूब का डेथ वारंट जारी कर दिया है। याकूब मेमन को नागपुर जेल में 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। याक़ूब मेमन के पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि 30 जुलाई 1962 दर्ज है ।  

टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए मौत की सजा दी थी। इसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक के पास अपील की, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने याकूब की फांसी की तारीख को पहले ही मंजूरी दे दी है। कोर्ट और नागपुर प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। याकूब के परिवार को भी इस बारे में बता दिया गया है।

कानून के मुताबिक, किसी भी अपराधी को फांसी से 15 दिन पहले उसके परिवार को जानकारी देना जरूरी है। जेल में याकूब के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। उस पर किसी तरह का शारीरिक या मानसिक दबाव नहीं है। उसने अपने वकील से मिलने से भी इनकार कर दिया है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब के वकीलों की दलील थी कि वह सिर्फ धमाकों की साजिश में शामिल था न कि धमाकों को अंजाम देने में।

इस मामले में विशेष टाडा अदालत ने 10 अन्य दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। उसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों की भूमिका मेमन की भूमिका से अलग थी। इन्होंने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर विस्फोटक से लदे वाहन खड़े किए थे। मुंबई में 12 मार्च 1993 को भीड़ भरे 12 स्थानों पर हुए इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत की बेसमेंट में दोपहर डेढ़ बजे धमाका हुआ। इसमें करीब 50 लोग मारे गए थे।मुख्य साज़िशकर्ता टाइगर मेमन का भाई याकूब मेमन नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है।