लखनऊ: एचडीएफसी एर्गो जीआइसी लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार से खरीफ 2015-16 के लिए ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआइएस) क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जिन स्थानों पर जिन फसलों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध करायी जाएगी, उनमें उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा जिलों में धान, मक्का, गन्ना और अरहर शामिल हैं। 

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, कीट तथा किसी बीमारी से उपरोक्त फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमा कंपनी इसकी भरपाई कर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इससे उन्हें किसी विपत्ती का सामना नहीं करना पड़ता है और उनकी आय प्रभावित नहीं होती है और वे कृषि कार्यों में प्रगतिशील पद्धतियों को अपनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। कर्जदार किसानों के लिये इस योजना के अंतर्गत बीमा सुविधा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2015 है। गैर-कर्जदार किसान 31 जुलाई 2015 तक इस योजना के अंतर्गत बीमा के लिये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।