केंद्र ने हाई कोर्ट के फैसले को SC में दी चुनौती

नई दिल्‍ली: केन्द्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों के मामले में गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।

बुधवार को ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि इसकी संभावना है कि मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में जाए। अधिकारी ने कहा था कि मंत्रालय की दलील होगी कि हाई कोर्ट ने उसका पक्ष सुने बगैर फैसला दे दिया और टिप्पणी की। मंत्रालय यह भी दलील देगा कि एसीबी के हाथों गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की जमानत याचिका पर तमाम सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोर्ट ने 20 मई को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

गृह मंत्रालय ने 21 मई को अपनी गजट अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार एसीबी पुलिस थाना केन्द्र सरकार की सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। इसके अलावा, इसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों की पूर्ण शक्ति दी गई है।