जबलपुर : मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के भर्ती घोटाले में फंसे राज्यपाल राम नरेश यादव की गिरफ्तारी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। हालांकि राज्यपाल के खिलाफ एसआईटी की जांच जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि गवर्नर के संवैधानिक पद की गरिमा के मद्देनजर कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्यपाल फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर राज्यपाल से पूछताछ की जा सकती है लेकिन सम्मानित तरीके से।
मालूम हो कि व्यापमं के भर्ती घोटाले में राज्यपाल और उनके पुत्र का नाम आया था। रामनरेश यादव पर अपने पद के दुरुपयोग करने का आरोप है और उन पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया गया। घोटाले में राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव को भी आरोपी बनाया गया था, जिनकी 25 मार्च को उनकी मौत हो गई।
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