नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं अन्य को राहत प्रदान करते हुए निचली अदालत के समन आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा एवं न्यायमूर्ति सी नागप्पा की खंडपीठ ने डॉ. सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद समन आदेश पर रोक लगाई। खंडपीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस भी जारी किया जिस पर उसे तीन हफ्ते में जवाब देना है।
गौरतलब है कि 11 मार्च को सीबीआई कोर्ट ने मनमोहन सिंह समेत पांच अन्य लोगों को समन किया था, जिनमें उद्योपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख भी शामिल थे। इन्हें 2005 में ओडिशा के तोलाबिरा कोयल ब्लॉक को हिंडालको कंपनी को आवंटित किये जाने के मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था।
गौर करने वाली बात है कि कोर्ट का मनमोहन सिंह को समन करने का आदेश तब आया, जब विशेष लोक अभियोजक ने सीबीआई कोर्ट से कहा था कि, सिंह के खिलाफ मामले चलाने लायक सबूत नहीं है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि, मैं देश की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी निष्पक्ष सुनवाई में मैं खुद की बेगुनाही साबित कर सकूं।
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