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पांच जन सूचना अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने पांच जन सूचना अधिकारियों को 25-25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। राज्य सूचना आयोग के कमिश्नर हाफिज उस्मान ने वादी अख्तर हसनैन रिजवी बनाम खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासा सम्भल को आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया था वह उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश देते हुए 25000 रू0 का दण्ड लगाया है और साथ इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जिलाधिकारी सम्भल को दिये है कि इस पूरे प्रकरण के जांच कराते हुए जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, साथ ही अजय कुमार, खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासा सम्भल, जो आयोग की विभिन्न तारीखों पर उपस्थित नहीं हो रहे है, अतः एस0एस0पी0 सम्भल को निर्देशित किया है कि अजय कुमार, खण्ड शिक्षा अधिकारी पवासां सम्भल तथा शैलेन्द्र कुमार प्रजापति, कम्प्यूटर आपरेटर की उपस्थिति सुनवाई की अगली तिथि को सुनिश्चित करें।

श्री उस्मान ने इसके अलावा अमित कुमार बनाम बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर के प्रकरण में जांच के आदेश दिये थेे जोंच रिपोर्ट की बुनियाद पर आयोग में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रधानाध्यापक /प्रबन्धक श्री चन्द मोहन सक्सेना, भगवती बाल विद्या मन्दिर शाहबाद रामपुर को दोषी मानते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को आदेश दिया है कि जो गलत नाम से टी0सी0 जारी की है उसमें जो भी कर्मचारी /अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही वादी शंकर लाल बनाम प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर एम0के0 कुलश्रेष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत नोटिस भेजकर आयोग में उपस्थित होने के आदेश दिये गये थे, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए और न ही वादी को सूचना उपलब्ध करायी है, इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 25-25 हजार रू0 का दण्ड लगाया है और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दिये गये है। 

इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारी रामपुर को राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर में जो भ्रष्टाचार किया गया है जिस वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में उठाया हैं इसलिए जिलाधिकारी रामपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (2) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वादी के पूरे प्रकरण की जांच करें और जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एम0के0 कुलश्रेष्ठ, प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर जिन्हें आज उपस्थित होना था, परन्तु वह आज मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः एस0एस0पी0 रामपुर को निर्देशित किया है कि प्रतिवादी श्री एम0के0 कुलश्रेष्ठ प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0 रामपुर को अगली तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

श्री उस्मान ने प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी मनोज साहू, अधिशासी अभियंता सिंचाई, पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फर नगर के विरूद्ध 25000 रू0 का दण्ड लगाया है। साथ ही एस0एस0पी0 मुजफ््फर नगर को निर्देेशित किया गया था कि प्रतिवादी मनोज साहू, अधिशाषी अभियंता सिंचाई पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फर नगर आयोग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकरी मुजफ्फर नगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (च) (2) के तहत निर्देशित किया है कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दु पर जांच करें जांच से संबंधित अभिलेख एक माह के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। हाफिज उस्मान, राज्य सूचना आयुक्त ने एक अन्य वाद में जिसमें वादी राजेश कुमार बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर के विरूद्ध 25000 रू0 दण्ड अधिरोपित किया है और वादी राजेश कुमार को क्षतिपूर्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

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