लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने एक अप्रैल, 2015 से समुद्रपार विदेशी मदिरा की फीस नियत किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रमुख सचिव आबकारी श्री किशन सिंह अटोरिया द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसी आयातित समुद्र पार स्प्रिट जिसका कस्टम बाण्ड मूल्य शून्य से 600 रुपये तक है उसकी परमिट फीस 1090 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की गई है, जबकि 600 रुपये से अधिक एक्स बाण्ड कस्टम बांड मूल्य की आयातित समुद्रपार स्प्रिट की परमिट फीस 1140 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार आयातित समुद्रपार वाइन पर 66.66 रुपये प्रतिलीटर या अधिकतम फुटकर मूल्य का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, परमिट फीस के रूप में तय की गई। आयातित समुद्रपार बियर 05 प्रतिशत तीव्रता तक 650 एम0एल0 की प्रति बोतल परमिट फीस 41 रुपये तथा 05 प्रतिशत तीव्रता से अधिक एवं 08 प्रतिशत तीव्रता तक 650 एम0एल0 की प्रति बोतल परमिट फीस 53 रुपये रखी गयी है।
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