लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा तथाकथित आरोपियों की फोटो एवं पता युक्त होर्डिंग लगाये जाने वाले मामले पर कोई राहत न देने का स्वागत करते हुए कहा कि एक बार फिर मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार द्वारा संविधान में प्रदत्त लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा लिया। उन्होने कहा कि मा0 सुप्रीम कोर्ट ने राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार वाद का हवाला देते हुए कहा कि उ0प्र0 सरकार लोगों की निजता के अधिकार का हनन कर रही है। यह मौलिक अधिकार है और कोई भी सरकार मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। मा0 न्यायालय ने पूछा कि सरकार ने किस कानून के तहत होर्डिंग लगाने का फैसला लिया है। सर्वाेच्च न्यायालय का यह सवाल हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन एवं योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकारें देश के कानून और संविधान से चलती हैं। लेकिन उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ इसे अपना मठ समझ रहे हैं। संविधान के खिलाफ उनका यह हठयोग नहीं चलेगा।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह कितना विरोधाभासी है कि जिस व्यक्ति पर दर्जनों बार साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने एवं जिसके द्वारा संचालित संगठन पर ऐसे तमाम दंगों में संलिप्तता के आरोप लगे हो,ं वह व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को दंगाई बता रहा है। संविधान में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन-प्रदर्शन करने और सरकार के फैसलों से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है इसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती।
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