NCLAT ने नटराजन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध करार दिया
नई दिल्ली: NCLAT(The National Company Law Appellate Tribunal) ने टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नटराजन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध करार दिया है. बुधवार को NCLAT ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से बहाल करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि वर्ष 2016 में साइरस मिस्त्री को हटा कर नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा समूह का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. टाटा संस ने चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर गोपनीयता नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनसे सभी वर्गीकृत दस्तावेज लौटाने को कहा था. जिसके बाद साइरस मिस्त्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था.
बता दें किृ मिस्त्री ने 24 अक्टूबर 2016 को अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद ही टाटा संस के साथ अपनी इस लड़ाई को 'बड़े मंच' पर ले जाने का संकल्प जताया था. मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को अचानक ही टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था, टाटा संस टाटा समूह की सभी कंपनियों की धारक कंपनी है. हालांकि मिस्त्री ने दो पन्ने के अपने बयान और रिकार्ड वीडियो संदेश में कहा था कि प्रभावी सुधार और टाटा समूह के कर्मचारियों, शेयरधारकों तथा अन्य भागीदारों के बेहतर हितों के उद्देश्य को 'असाधारण आम बैठकों के मंच से हटकर' दूसरे मंच से बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है.
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