नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 13 नवंबर तक दिल्ली की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि, कोर्ट ने बुधवार को ईडी की ओर से एक दिन की और रिमांड की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

ईडी ने चिदंबरम से पूछताछ के लिए उन्हें एक दिन के लिये हिरासत में देने का अनुरोध किया था। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की हिरासत मांगते हुए अदालत से कहा कि वे उनके पास बचे एक दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहेंगे।

चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एजेंसी ने 14 दिनों तक उनसे पूछताछ नहीं की। अदालत ने 24 अक्टूबर को चिदंबरम को आज तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था।

चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का भी रुख किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की।