लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि जो लोग रात 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें। योगी सराकार ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को ध्यान में रखते हुए बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें दिवाली के दिन पटाखे जलाने का समय दो घंटे निर्धारित किया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को संज्ञान में लेते हुए 2018 में दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए समय निर्धारित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात के 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाने की अनुमति दी गई थी। 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित होगा। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए। कोर्ट ने 2017 में 2016 की तुलना में पटाखे बेचने के लिए केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे।
पीएम मोदी अंबानी-अडानी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जवाब मांग रहे थे। अब…
मुंबईभारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने आज वित्त वर्ष 2024 के…
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के संबंध मामले में…
ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी। जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जनपद न्यायाधीश दिनेश…
राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के एजेंडा लोकसभा चुनाव 2024 एवं…
(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा) मोदी जी ने क्या कुछ गलत कहा था? राहुल गांधी अमेठी…