नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी अर्जी पर सुनवाई करते वक्त यह फैसला सुनाया। cji रंजन गोगोई ने कहा कि ग़ुलाम नबी आज़ाद वह कोई भाषण नहीं देंगे और न ही कोई रैली करेंगे| कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों का हालचाल जानने के लिए अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति के वास्ते उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। आजाद ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह याचिका दायर की है और यह याचिका राजनीतिक नहीं है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए शीर्ष अदालत से अनुमति मांगी है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद उन्होंने अपने गृह राज्य जाने का प्रयास किया था लेकिन अधिकारियों ने उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया था।
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