नई दिल्ली: नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लोगों को काफी भारी पड़ रही है। बीते दिनों एक स्‍कूटी का 23,000 रुपये का चालान काटने के बाद अब गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ट्रैक्‍टर-ट्रॉली का 59,000 रुपये का चालान काटे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ट्रैक्‍टर-ट्रॉली चालक को यह चालान 10 ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन को लेकर थमाया है। इसके साथ ही आज देश में कुछ और बड़ी राशि वाले चालान भुवनेश्वर और गुरुग्राम में काटे गए हैं| भुवनेश्वर में जहा एक ऑटोरिक्शा वाले 47500 रूपये का चालान थमाया गया वहीँ गुरुग्राम में तीन ऑटोरिक्शा वालों को 74400 रूपये का जुरमाना थमाया गया|

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार में आ रही थी। उसके द्वारा पहले रेड लाइट जंप की गई और जब उसे रूकवाने का प्रयास किया तो उसने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका नहीं। बड़ी मुश्किल से उसे रोका गया। उसके बाद जब चालक से उसके दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास कुछ नहीं मिला। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली का चालान काट कर जब्त कर लिया गया और 59 हजार रुपये जुर्माने की पर्ची उसे सौंप दी गई।

वहीँ ओडिशा के भुवनेश्वर में एक शराबी ऑटोरिक्शा चालक को वैध परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण के बिना ड्राइविंग के लिए परिवहन विभाग द्वारा बुधवार को 47,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत रविवार को लागू हुआ है। अधिकारी ने कहा, यातायात पुलिस और रिजीनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) भुवनेश्वर के कर्मियों ने बुधवार को ऑटोरिक्शा को रोका और चालक को मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन के लिए 47,500 रुपए का चालान जारी किया।

वहीं गुरुग्राम में तीन ऑटोरिक्शा चालकों का बुधवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा 9,400 रुपए, 27,000 रुपए और 37,000 रुपए का चालान काटा गया। एसीपी (क्राइम) शमशेर सिंह ने कहा, 'मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत चालान जारी किया जा रहा है।'