सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नई दिल्ली: कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार का कार्यालय फिलहाल खाली नहीं होगा। कोर्ट ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को नयी दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने एसोसिएट जर्नल्स की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में यह फैसला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में कहा था कि हेराल्ड हाउस को खाली किया जाना चाहिए।

एसोसिएट जर्नल्स की ओर से याचिका में आरोप लगाया गया था कि केन्द्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों के प्रति विद्वेष रखते हैं।

अपील में कहा गया है कि बेदखली की यह कार्यवाही कांग्रेस पार्टी के असहमति के लोकतांत्रिक स्वर को दबाने के इरादे से शुरू की गयी है। अपील के अनुसार यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और यह जानबूझकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को नष्ट करने का प्रयास है।

इससे पहले सरकार ने कोर्ट से कहा था कि पिछले 10 सालों से नेशनल हेराल्ड के परिसर में किसी प्रेस का काम नहीं हो रहा है और यह केवल व्यवसायिक लक्ष्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह से यह इसके लीज की शर्तों का उल्लंघन है। सरकार ने इस संबंध में पिछले साल अक्टूबर में 56 साल पुराने पट्टे को कैंसल कर दिया था और इसे खाली करने को कहा था।